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दिल्ली दंगा मामला: कोर्ट ने तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
29 January 2026

दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश के मामले में तीन आरोपियों – सलीम मलिक, अतहर खान और आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिकाएं दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दी हैं. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने जमानत देने से इनकार कर दिया.

यह है मामला

फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के मामले में आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए गए हैं. अतहर खान पर चांद बाग में हुए विरोध प्रदर्शन के मुख्य आयोजकों में से एक होने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. सलीम मलिक पर सीएए/एनआरसी विरोधी बैठक का आयोजन करने का आरोप है. सीएए/एनआरसी विरोधी प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

उच्चतम न्यायालय ने पांच जनवरी को इसी मामले में पांच आरोपियों – गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद -को जमानत दे दी थी. लेकिन कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम को राहत देने से इनकार कर दिया था. न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारी की पीठ ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के दो पूर्व छात्रों खालिद और इमाम की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि यूएपीए के तहत उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है.

अतहर खान और सलीम मलिक के खिलाफ आरोप

अतहर खान पर चांद बाग में हुए विरोध प्रदर्शन के मुख्य आयोजकों में से एक होने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के अनुसार अतहर ने कथित तौर पर गुप्त बैठकों में भाग लिया.जिसमें उसने कहा कि ‘दिल्ली को जलाने का समय आ गया है’ और सीसीटीवी कैमरों को नष्ट करने को लेकर समन्वय किया. सलीम मलिक उन 11 कथित आयोजकों और वक्ताओं में भी शामिल था. जिन्होंने सीएए/एनआरसी विरोधी बैठक का आयोजन किया था. कथित आयोजक मोहम्मद सलीम खान, सलीम मलिक, मोहम्मद जलालुद्दीन उर्फ​गुड्डू भाई, शाहनवाज, फुरकान, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद यूनुस, तबस्सुम, मोहम्मद अयाज और उसके भाई खालिद थे.

जमानत याचिका खारिज

अतहर खान, सलीम मलिक और ताहिर हुसैन ने जमानत याचिका में कहा था कि उन पर समान आरोप हैं जैसे कि पांच आरोपियों पर लगाए गए थे जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने जमानत दी थी. लेकिन अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.

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